उद्देश्य - केन्द्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य
प्रदेश में तिलहन तथा मक्का फसलों की उत्पादकता बढ़ाना है ।
योजना का कार्य क्षेत्र - सम्पूर्ण मध्यप्रदेश।
पात्र हितग्राही - सभी श्रेणी के कृषक ।
हितग्राही का चयन - ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को
प्राप्त आवेदन का ग्रामसभा द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात
जनपद पंचायत की कृषि समिति से अनुमोदन प्राप्त कर, चयन किया
जाता है।
घटकवार अनुदान -
बीज
अ.
प्रजनक बीज खरीदी-भारत सरकार द्वारा निर्धारित कीमत का 100
%
ब. आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन - भारत सरकार
द्वारा आधार / प्रमाणित बीज उत्पादन पर 1000 रू. प्रति
क्विंटल अनुदान देय। परंतु बीज की उपलब्धता को देखते हुये
अनुदान की राषि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की
जाती है। वर्तमान में सोयाबीन फसल पर सामन्य जाति के कृषकों
के लिये रू. 700/- प्रति क्ंविटल तथा अनुसूचित जाति तथा
अनुसूचित जनजाति के कृषकों के लिये रू.200/- अतिरिक्त इस
प्रकार कुल रू.900/- प्रति क्विंटल तथा अन्य तिलहनी फसलों
एवं मक्का पर रू. 1000/- प्रति क्विंटल अनुदान देय है।
स. प्रमाणित बीज वितरण - वर्ष 2012-13 में राज्य
शासन द्वारा सोयाबीन फसल पर बीज वितरण अनुदान देय नहीं है।
एवं शेष तिलहनी फसलों व मक्का पर रू.1200/- प्रति क्विंटल
अनुदान देय है।
2.बीज मिनिकिट -
100 प्रतिषत निशुल्क।
3.पौध संरक्षण -
(अ.) पौध संरक्षण औषधि - वास्तविक कीमत का 50% या
अधिकतम रू. 500/- प्रति हैक्टर जो भी कम हो
(ब.) खरपतवार नाषी - वास्तविक कीमत का 50% अथवा
रू.500/- प्रति हैक्टर जो भी कम हो।
पौध संरक्षण यंत्र -
• हस्त चलित
यंत्र - वास्तविक कीमत का 50% अथवा रू. 800/- प्रति यंत्र
जो भी कम हो।
• शक्ति चलित यंत्र - वास्तविक कीमत का 50% अथवा रू.2000/-
प्रति यंत्र जो भी कम हो।
जिप्सम / पायराइट /
लीमिंग / डोलोमाइट - वास्तविक कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रूपये
750/- प्रति हैक्टर जो भी कम हो।
राइजोबियम कल्चर / पी.एस.बी. - वास्तविक कीमत का 50 प्रतिशत या
रू. 100/- प्रति हैक्टर जो भी कम हो।
आई.पी.एम. प्रदर्शन (बायोइन्टेसिव प्रदर्षन) -
• सोयाबीन - रू.
428/- प्रति आई.पी. एम प्रदर्षन
• मूंगफली - रू. 1627.50/- प्रति आई.पी. एम प्रदर्षन
• सूरजमुखी - रू. 1230/- प्रति आई.पी. एम प्रदर्षन
• सरसों - रू. 930/- प्रति आई.पी. एम प्रदर्षन
• मक्का - रू. 1480/- प्रति आई.पी. एम प्रदर्षन
ब्लाक प्रदर्षन -
• सोयाबीन - रू.
3000/- प्रति प्रदर्षन
• सरसों - रू. 2000/- प्रति प्रदर्षन
• मक्का - रू. 4000/- प्रति प्रदर्षन
स्ंप्रिकलर सेट -
वास्तविक कीमत का 50 प्रतिषत अथवा रू. 7500/- प्रति सेट जो भी
कम हो।
पाइप लाइन - वास्तविक कीमत का 50 प्रतिषत अथवा
रू.15000/- प्रति सेट जो भी कम हो।
हस्त चलित/बैल चलित कृषि यंत्र - वास्तविक कीमत का 50
प्रतिशत अथवा रूपये 15000/- प्रति सेट जो भी कम हो।
टॉपअप अनुदान -
(अ) स्प्रिंकलर (ब) रेनगन
राज्य शासन द्वारा सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये टाप अप
अनुदान विशेष सहायता के रूप में दिया जा रहा है। यह वास्तविक
अनुदान के अतिरिक्त है। स्प्रिंकलर सेट पर 30 % या अधिकतम रू.
4500/- प्रति सेट तथा रेन गन पर 30% अथवा रू. 3600/- प्रति सेट
जो भी कम हो अनुदान देय है।