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लाभार्थी की पात्रता :-
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लघु सिंचाई योजना नलकूप खनन
योजना
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1
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योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों के खेतों में
अशासकीय एजेंसी/ठेकेदारों द्वारा नलकूप खनन कराया जाता है।
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2
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नलकूप खनन उन्हीं किसानों के यहां कराया जावेगा
जिन्होने पूर्व में नलकूप नही खोदा है।
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3
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अनुदान की पात्रता अनुसूचित जाति एवं जनजाति के
उन्हीं कृषकों को होगी जिन्होंने सहकारी अथवा व्यवसायिक बैंको से ऋण लिया हो या
स्वयं के व्यय से नलकूप खनन किया हो।
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4
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उपसंचालक कृषि कार्यालय में हितग्राही का पंजीयन कराना आवश्यक है।
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पूर्वापेक्षाएॅ |
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अनुदान/सहायता प्राप्त करने की
प्रक्रिया
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आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप
में आवेदन करने के उपरान्त ग्राम सभा एवं जिला पंचायत की कृषि
स्थाई समिति से अनुमोदन पश्चात योजना के तकनीकी मापदण्डो का
पालन करने पर राज्य शासन से निर्धारित अनुदान दिया जाता है। |
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पात्रता निश्चित करने के लिये मापदण्ड
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बजट प्रावधान के अंतर्गत लाभार्थी
को लिखित आवेदन देना होना एवं लाभार्थी का नाम, ग्राम सभा एवं
जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से अनुमोदन होना ।
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